scriptदलित बच्ची को तीन साल बाद मिला न्याय, अदालत ने आरोपी युवक को एक लाख जुर्माने के साथ सुनाई 20 साल कैद की सजा | Court sentenced accused youth to 20 years imprisonment in rape case | Patrika News

दलित बच्ची को तीन साल बाद मिला न्याय, अदालत ने आरोपी युवक को एक लाख जुर्माने के साथ सुनाई 20 साल कैद की सजा

locationबांदाPublished: Aug 13, 2020 01:41:27 pm

Submitted by:

Neeraj Patel

जिले के मरका थाना क्षेत्र में तीन साल पहले दलित बच्ची के साथ किया गया था रेप

बच्ची को तीन साल बाद मिला न्याय, अदालत ने आरोपी युवक को एक लाख जुर्माने के साथ सुनाई 20 साल कैद की सजा

बच्ची को तीन साल बाद मिला न्याय, अदालत ने आरोपी युवक को एक लाख जुर्माने के साथ सुनाई 20 साल कैद की सजा

बांदा. जिले में 8 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को सजा सुनाकर पीड़िता के साथ न्याय किया है। अदालत ने दोषी युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के इस फैसले से परिजन खुश है। उनकी बेटी को न्याय मिल गया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने गुरुवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी युवक छोटे उर्फ अजय सिंह को 8 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी करार दिया। उन्होंने बताया कि अदालत ने बुधवार को दोषी अजय सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कार्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।

बच्ची के साथ तीन साल पहले हुआ था रेप

जिले के मरका थाना क्षेत्र में 22 जुलाई 2017 को करीब तीन बजे दलित बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। युवक ने बच्ची के साथ रेप उस वक्त किया जब वो जंगल में अपने मवेशी को चारा खिलाने के लिए चराने गई थी। उसी दौरान युवक ने अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और गंभीर हालत में उसे जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया। सहायक अधिवक्ता ने बताया कि दोषी उच्च न्यायालय से जमानत पर था, जिसे सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है। अब वह 20 साल तक जेल में ही अपने किए की सजा काटेगा

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