10 वर्षों की सजा काट चुके हैं मुख्तार मुख्तार की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और सुधारानी ठाकुर की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि उसे अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वह गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 वर्ष की सजा काट चुका है। मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। एक्ट में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए मुख्तार की सजा को अवैध बताकर उसकी रिहाई की मांग की जा रही है।
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