जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिहाई की मांग की है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की गुहार लगाई है। मुख्तार ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अवैध निरुद्धि से रिहा करने की मांग की है।
Mukhtar Ansari Appeal Allahabad Highcourt for Release in Gangster Act
बांदा. जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिहाई की मांग की है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की गुहार लगाई है। मुख्तार ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अवैध निरुद्धि से रिहा करने की मांग की है। उधर, याचिका पर प्रदेश सरकार ने भी जवाब दाखिल किया है कि मुख्तार तमाम मुकदमों में जेल में बंद है।
10 वर्षों की सजा काट चुके हैं मुख्तार मुख्तार की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और सुधारानी ठाकुर की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि उसे अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वह गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 वर्ष की सजा काट चुका है। मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। एक्ट में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए मुख्तार की सजा को अवैध बताकर उसकी रिहाई की मांग की जा रही है।
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। हाल ही में यूपी सरकार ने मऊ में मुख्तार के सहयोगी भू माफिया गणेश मिश्रा समेत अन्य लोगों की करीब 75 करोड़ रुपये की 19 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया था। आरोप है कि गणेश मिश्रा व अन्य ने जिलाधिकारी आवास के पीछे बिना नक्शा पास कराए ही अवैध कॉलोनी विकसित की थी। उन पर कार्रवाई के साथ ही उन्हें चेताया कि अगर किसी भी कीमत पर अपराधियों व भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं निर्माण को बर्दाश्त नहीं की जाएगी।