मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव निवासी बांदा जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत एक गांव में अपने मामा के घर आया हुआ था, साथ में उसकी चार साल की बेटी भी थी। अगले दिन जगदेव पुत्र भवानीदीन नामक युवक बालिका को बहला-फुसलाकर अपने बाग में ले गया और दुष्कर्म किया। जब बालिका घर पहुँची तो उसने अपने माता-पिता को जानकारी दी जिसपर लड़की के माता-पिता लड़की को लेकर बाँदा शहर कोतवाली पहुँचे व पूरी घटना बताते हुए युवक के विरुद्ध लिखित तहरीर दी। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराते हुए युवक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पिता के मुताबिक आरोपी के घर उलाहना देने पर उससे धौंस-धमकी दी और बदसलूकी की। वहीं इस बारे अपर पुलिस अधीक्षक एल बी के पाल ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (2)1, 504, 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।