scriptअपहरण, बलात्कार के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास | 10 years rigorous imprisonment for kidnapping, rape accused | Patrika News

अपहरण, बलात्कार के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास

locationबैंगलोरPublished: Oct 30, 2020 04:01:14 pm

आठ वर्षीय बालिका से बलात्कार का मामला

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बेंगलूरु. कोप्पल के पोक्सो न्यायालय ने एक लड़़की का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोपी अशोक (24) को 10साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। निर्धारित समय में जुर्माना राशि भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त दो साल की सजा होगी।
आरोपपत्र के अनुसार विजयपुर जिले के मुद्देबिहाल तहसील के नागाबेनाल गांव निवासी अशोक ने गत 30 जून 2016 में कोप्पल जिले से आठ वर्षीय लड़की का अपहरण कर खेत में ले गया और बलात्कार किया। फिर पीडि़ता को मैसूरु और अन्य शहरों में ले जाकर बलात्कार किया था। इस सिलसिले में मुनिरबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस निरीक्षक मोहन प्रसाद और पुलिस उप निराक्षक जयप्रकाश ने आरोपी को मैसूरु के एक लॉज से गिरफ्तार कर पीडि़ता को बचाया था। आरोपी के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश ए. एम. जालावाडी ने सबूतों के आधार और पीडि़ता के बयान पर आरोपी को सजा सुनाई। सरकारी वकील गौरम्मा देसाई ने मुकदमे की पैरवी की थी।
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