स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दोनों कॉलेजों ने विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश देने के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure) का पालन नहीं किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र बी. ने बताया कि दोनों कॉलेजों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गया है। नियमानुसार आरटी-पीसीआर (RT-PCR) जांच रिपोर्ट निगेटिव हो तभी विद्यार्थियों को प्रवेश की इजाजत मिलनी चाहिए।
जांच रिपोर्ट प्रवेश के समय से 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन, कॉलेजों ने नियमों की अनदेखी की। जानकारी के अनुसार छात्रावास में सामाजिक दूरी नियम (Social Distancing) का भी उल्लंघन हुआ। डॉ. रामचंद्र ने बताया कि संक्रमितों में कोविड के लक्षण नहीं हैं। छात्रावास (being treated in hostel) में ही सभी उपचाराधीन हैं।