उन्होंने गुरुवार को कहा कि इनमें डायलिसिस के रोगियों, मां और बच्चे की देखभाल और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए उपयोग किए जाने वाले बेड शामिल नहीं होंगे। सुधाकर ने कहा कि जिन नर्सिंग होमों और अस्पतालों में 30 बिस्तर तक हैं, उन्हें गैर कोविड रोगियों का अनिवार्य रूप से इलाज करना चाहिए। एक अधिकारी ने कहा कि अस्पतालों केे बेड जरूरतमंद रोगियों को मिलें यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया जाएगा।
मालूम हो कि इसके पहले सरकार ने निजी अस्पतालों को कोविड रोगियों के लिए 50 प्रतिशत बेड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।