बैंगलोर

विज्ञापन उप कानून मसौदा 12 तक सरकार को भेजे बीबीएमपी: हाइकोर्ट

उप कानून पर पालिका को अब तक नागरिकों से 1200 आपत्तियां और सुझाव मिले

बैंगलोरDec 07, 2018 / 11:39 pm

Rajendra Vyas

विज्ञापन उप कानून मसौदा 12 तक सरकार को भेजे बीबीएमपी: हाइकोर्ट

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार कहा कि हम बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) से उम्मीद करते हैं कि वह 12 दिसम्बर तक खुला विज्ञापन और सार्वजनिक संदेश उप-कानून 2018 के मसौदा को कर्नाटक नगर निगम अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार से अंतिम मंजूरी को भेजेगा।
बीबीएमपी अधिवक्ता ने जब कोर्ट से कहा कि उपकानून पर बीबीएमपी को अब तक नागरिकों से 1200 आपत्तियां और सुझाव मिले हैं तब मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी व न्यायाधीश एस सुजाता की खंडपीठ की यह टिप्पणी की। अधिवक्ता वी. श्रीनिधि ने कोर्ट ने बताया कि गुरुवार को पालिका ने नागरिक सुझाव बैठक भी बुलाई है जिसमें नागरिकों के साथ ही विज्ञापन कारोबार से जुड़े हितधारक भी शामिल हुए।
मेल भेजने वाले ने मांगी माफी
विज्ञापन मामले को लेकर पिछले दिनों हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक मेल भेजने वाले बेंगलूरु निवासी केशवन ने गुरुवार को कोर्ट के समक्ष लिखित में माफी मांग ली। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और अब मैं भविष्य में कोर्ट से संबंधित मामलों में कभी टिप्पणी नहीं करूंगा। कोर्ट की पूछताछ में उसने बताया कि वह एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता था लेकिन अब बेरोजगार है और इसी कारण विज्ञापन मामले पर उसने मेल किया था। कोर्ट ने माफी स्वीकार करते हुए बीबीएमपी अधिवक्ता को कहा कि केशवन ने मेल में जो सुझाव और शिकायतें की थीं उसकी समीक्षा की जाए।

Home / Bangalore / विज्ञापन उप कानून मसौदा 12 तक सरकार को भेजे बीबीएमपी: हाइकोर्ट

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.