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कांग्रेस नेता शिवकुमार के सहयोगी से जब्त 53.46 लाख लौटाए CBI : हाइ कोर्ट

locationबैंगलोरPublished: Mar 13, 2021 05:52:42 pm

Submitted by:

Ram Naresh Gautam

कर्नाटक हाइ कोर्ट से सीबीआइ को झटका

कांग्रेस नेता शिवकुमार के सहयोगी से जब्त 53.46 लाख लौटाए सीबीआइ: हाइ कोर्ट

कांग्रेस नेता शिवकुमार के सहयोगी से जब्त 53.46 लाख लौटाए सीबीआइ: हाइ कोर्ट

बेंगलूरु . कर्नाटक हाइ कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ को आदेश दिया है कि वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के सहयोगी सचिन नारायण से जब्त नगदी लौटाए।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत शिवकुमार के खिलाफ छापेमारी के दौरान सीबीआइ ने 53.46 लाख रुपए जब्त किए थे।
हाइ कोर्ट में जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा की पीठ ने सचिन नारायण और वेलवर्थ सॉफ्टवेयर प्रालि की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि जब्त की गई राशि का आय से अधिक संपत्ति के साथ कोई ताल्लुक है।
याचिकाकर्ता जब्त की गई राशि के अंतरिम कस्टडी के हकदार हैं। सचिन नारायण और कंपनी ने जब्त राशि पर अपना दावा पेश करते हुए कहा कि सीबीआइ की जांच का इस राशि से कोई लेना-देना नहीं है।
वहीं, सीबीआइ ने कहा कि सचिन नारायण जिस कंपनी को चला रहे हैं उसमें डीके शिवकुमार की पत्नी कारोबारी साझीदार हैं जो कि मामले के आरोपी हैं।

जब्त की गई राशि को लेकर जांच चल रही है। इसलिए याचिकाकर्ता जब्त राशि के हकदार नहीं हैं। हालांकि, तमाम पहलुओं की जांच के बाद पीठ ने माना कि यह साबित करने के लिए कोई प्रथम दृष्ट्या सबूत नहीं है।
कि जब्त नगदी का संबंध किसी तरह डीके शिवकुमार अथवा उनकी पत्नी के खिलाफ चल रही जांच से है।

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