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केंद्र सरकार महदाई के लिए अधिसूचना जारी करें : रमेश जारकीहोली

locationबैंगलोरPublished: Feb 26, 2020 08:07:41 pm

Submitted by:

Sanjay Kulkarni

केंद्र सरकार को महादयी पंचाट के फैसले को लेकर शीघ्र अधिसूचना जारी करनी चाहिए। जलसंसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने यह मांग रखी है। बुधवार को केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत के साथ मुलाकात के दौरान महादयी पेयजलापूर्ति योजना के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है।इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत ने फैसला दिया है। इस फैसले के तहत अब कर्नाटक अपने हिस्से के 13.42 टीएमसी पानी का उपयोग कर सकता है।

केंद्र सरकार महदाई के लिए अधिसूचना जारी करें : रमेश जारकीहोली

केंद्र सरकार महदाई के लिए अधिसूचना जारी करें : रमेश जारकीहोली


बेंगलूरु. केंद्र सरकार को महादयी पंचाट के फैसले को लेकर शीघ्र अधिसूचना जारी करनी चाहिए। जलसंसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने यह मांग रखी है। बुधवार को केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत के साथ मुलाकात के दौरान महादयी पेयजलापूर्ति योजना के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है।
रमेश जारकीहोली ने कहा कि हाल में इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत ने फैसला दिया है। इस फैसले के तहत अब कर्नाटक अपने हिस्से के 13.42 टीएमसी पानी का उपयोग कर सकता है। लिहाजा शीर्ष अदालत के फैसले के आधार पर केंद्र सरकार को शीघ्र अधिसूचना जारी कर इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए। जल संकट से जूझते उत्तर कर्नाटक के कई जिले इस परियोजना का गत 30 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।
मेकेदाटू परियोजना को मिले मंजूरी
उन्होंने कहा कि बेंगलूरु शहर के आस-पास के रामनगर, चिक्कबल्लापुर, कोलार जिलों के लिए प्रस्तावित मेकेदाटू परियोजना के लिए भी केंद्रीय वन तथा पर्यावरण विभाग तथा अन्य सभी विभागों से अनुमति की मांग रखी है। मेकेदाटू परियोजना को पहले वन तथा पर्यावरण विभाग ने हरी झंडी दिखाई थी लेकिन अचानक इस मंजूरी को निरस्त किए जाने पर जलसंसाधन मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की है।
कृष्णा मामले कर्नाटक से हो न्याय
उन्होंने कहा कि इसी तरह कृष्णा पंचाट के अंतिम फैसले के तहत राज्य सरकार को पंचाट ने 907 टीएमसी पानी का आवंटन किया है। कृष्णा पंचाट के इस फैसले के तहत रायचूरु, कलबुर्गी, विजयापुर, बागलकोट तथा यादगिरि जिलों के लिए पेयजलापूर्ति तथा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। कृष्णा पंचाट के अंतिम फैसले के आधार पर केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करनी चाहिए। इससे परिणाम स्वरूप राज्य अपने हिस्से के पानी का उपयोग कर सकता है। पंचाट के फैसले के तहत राज्य सरकार को अलमट्टी बांध की ऊंचाई मौजूदा 519 मीटर से 524 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिली है। लेकिन, पड़ोसी आंध्र प्रदेश ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कर्नाटक के साथ न्याय करना चाहिए।
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