जीएसटी के बाद भी केंद्र व राज्य लगा सकते हैं कर
मोदी ने कहा कि लोगों को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद एक निश्चित कर होने से उन पर करों का भार कम हो जाएगा। मोदी ने कहा कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाने के बाद भी केंद्र व राज्य सरकारों पर इन पर अतिरिक्त कर लगाने से नहीं रोका जा सकता है। प्रावधानों के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकारें जीएसटी पर भी कर लगा सकती हैं और यह प्रावधान वैश्विक चलन पर आधारित है। इस प्रावधान के कारण केंद्र व राज्य सरकारें अथवा दोनों ही डीजल व पेट्रोल पर अतिरिक्त कर लगा सकती है।
मोदी ने कहा कि अभी डीजल-पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लगाने का उपयुक्त समय नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त तौर पर अभी पेट्रोलियम उत्पादों पर लगभग 50 फीसदी कर लगाती है। दोनों ही सरकरों का पहला लक्ष्य राजस्व संग्रहण को स्थिर करना है।
मोदी ने कहा कि लोगों को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद एक निश्चित कर होने से उन पर करों का भार कम हो जाएगा। मोदी ने कहा कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाने के बाद भी केंद्र व राज्य सरकारों पर इन पर अतिरिक्त कर लगाने से नहीं रोका जा सकता है। प्रावधानों के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकारें जीएसटी पर भी कर लगा सकती हैं और यह प्रावधान वैश्विक चलन पर आधारित है। इस प्रावधान के कारण केंद्र व राज्य सरकारें अथवा दोनों ही डीजल व पेट्रोल पर अतिरिक्त कर लगा सकती है।
मोदी ने कहा कि अभी डीजल-पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लगाने का उपयुक्त समय नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त तौर पर अभी पेट्रोलियम उत्पादों पर लगभग 50 फीसदी कर लगाती है। दोनों ही सरकरों का पहला लक्ष्य राजस्व संग्रहण को स्थिर करना है।