मैसूरु शहर में शाम को 6 बजे से प्रतिबंधात्मक आदेश
मैसूरु. कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में शाम को 6 बजे से अगले दिन तड़के 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का फैसला किया है। जिला प्रशासन के मुताबिक यह अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।शहर पुलिस आयुक्त डॉ चंद्रगुप्त के अनुसार साथ में केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का यथावत पालन करना अनिवार्य होगा।2 अगस्त तक प्रति रविवार को शत-प्रतिशत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का फैसला किया है। इस दौरान केवल फल, दूध सब्जियां, दवा दुकानें तथा अस्पताल खुले रहेंगे।होटल में केवल 6 बजे तक सेवाएं उपलब्ध होगी। पार्सल की सुविधा रात को 9 बजे तक उपलब्ध होगी। ऐप के जरियेे भोजन आपूर्ति पार्सल सेवा रात 9 बजे तक उपलब्ध होगी।सार्वजनिक परिवहन निगम को यात्रियों की संख्या के अनुपात में सेवा उपलब्ध करने के निर्देश दिए हंै।शहर के सभी थानों के एसआई तथा पीएसआई को अपने अपने क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। वाइन स्टोर्स को शाम 6 बजे बंद करने के निर्देश दिए गए है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में बेवजह घूमनेवालों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जाएंगे। वाहन भी बरामद किए जाएंगे। केएसआरटीसी के विभागीय नियंत्रक आर अशोक के मुताबिक 5 जुलाई से प्रति रविवार को निगम की बस सेवा बंद रहेगी।