बैंगलोरPublished: Jul 08, 2020 08:55:43 pm
Surendra Rajpurohit
कर्नाटक भूमि मंजूरी नियमावली, 1969 के नियम 19 के तहत सरकारी भूमि को विभिन्न उपयोग के लिए अधिकतम 30 सालों के लिए लीज पर देने का प्रावधान है और यह अवधि पूर्ण होने पर जिलाधिकारियों को लीज को अगले 5 सालों के लिए नवीकृत का अधिकार है।
लीज पर ली गई सरकारी भूमि की स्थाई मंजूरी का आदेश जारी