बैंगलोरPublished: Sep 02, 2023 08:39:02 pm
Taufiq Hayat
चुनावी कदाचार मामले के दौरान लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
बैंग्लूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोत्र प्रज्वल रेवन्ना को हसन संसदीय क्षेत्र से चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। जनता दल (सेक्युलर) के नेता को न्यायालय ने चुनावी कदाचार का दोषी पाया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति के नटराजन ने मतदाता जी देवराज गौड़ा और जद (एस) की नेता ए मंजू द्वारा दायर याचिकाओं के पक्ष में सुनाया। प्रज्वल रेवन्ना की मुकदमे के दौरान लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी।