सिद्धरामय्या के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई को
बैंगलोरPublished: Jul 21, 2023 11:30:27 pm
याचिका में कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को दोषी ठहराया गया है जिसमें पांच 'गारंटियों' का वादा किया गया था, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के बराबर भ्रष्ट आचरण है।
बेंगलूरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिका में कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को दोषी ठहराया गया है जिसमें पांच 'गारंटियों' का वादा किया गया था, जो 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के बराबर भ्रष्ट आचरण है।'