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बैंगलोर

उपचुनावों पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

पीठ ने आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए मौका देते हुए मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी

बैंगलोरOct 13, 2018 / 07:36 pm

Ram Naresh Gautam

high court

उपचुनावों पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी क्षेत्र छह महीने से ज्यादा समय तक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रह सकता है

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अगले महीने राज्य में तीन लोकसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अंतरित आदेश जारी करने से मना कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने नगर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ए पी रंगनाथ, तुमकूरु के वकील रमेश नाइक एल और बेंगलूरु के ए डी उत्तय्या की ओर से दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी क्षेत्र छह महीने से ज्यादा समय तक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रह सकता है और इसलिए चुनाव आयोग को निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
पीठ ने आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए मौका देते हुए मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाओं में कहा था कि उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ पांच महीने का ही बचेगा लिहाजा इतने कम समय के लिए चुनाव कराए जाने पर रोक लगाई जाए। आयोग ने शिवमोग्गा, बल्लारी और मण्ड्या लोकसभा क्षेत्र के लिए 6 अक्टूबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। मतदान 3 नवम्बर का होगा। इन क्षेत्रों से वर्ष 2014 में निर्वाचित सदस्यों के मई में विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद ये सीटें रिक्त हुईं थी। नियमों के मुताबिक एक साल से ज्यादा समय की अवधि में रिक्त हुई सीटों के लिए उपचुनाव कराया जाना आवश्यक है।

अनिता ने किए मंजुनाथ स्वामी के दर्शन
बेंगलूरु. जनता दल (एस) की रामनगर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी अनिता कुमारस्वामी ने शुक्रवार को श्री क्षेत्र धर्मस्थल में मंजुनाथ स्वामी मंदिर तथा शृंगेरी के शारदादेवी मंदिर का दर्शन किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोमवार को अनिता कुमारस्वामी रामनगर में आवेदन पत्र दाखिल करेगी।
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