दिया एक सप्ताह का समय जस्टिस एचपी संदेश ने कंगना रनौत को आपत्तियों के अनुपालन के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और मामले को 18 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
मालूम हो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को किसान आंदोलन से संबंधित दो ट्वीट करने को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कंगना ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।