scriptअभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कार्यवाही पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार | High court refuses to stay proceedings against actress Kangana Ranaut | Patrika News

अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कार्यवाही पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

locationबैंगलोरPublished: Mar 02, 2021 04:53:05 pm

किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट का मामला

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बेंगलूरु. अपने ट्वीटों के जरिए विवादों में रहनेवाली अभिनेत्री कंगना रनौत (Actress Kangana Ranaut) को मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के एक फैसले से झटका लगा है।

किसान आंदोलन (Farmers Protests) से जुड़े एक ट्वीट के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने रनौत के खिलाफ तुमकुरु की जिला अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी ने रनौत की ओर से पेश होकर उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आप आपत्ति का अनुपालन करें, उसके बाद ही हम आपके निवेदन पर विचार कर सकते हैं।
दिया एक सप्ताह का समय

जस्टिस एचपी संदेश ने कंगना रनौत को आपत्तियों के अनुपालन के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और मामले को 18 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
मालूम हो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को किसान आंदोलन से संबंधित दो ट्वीट करने को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कंगना ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।
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