घर में टीवी, फ्रिज या बाइक होने पर नहीं मिलेगा बीपीएल कार्ड का लाभ
सरकार की चेतावनी : स्वत: कार्ड नहीं लौटाने पर होगी कार्रवाई

बेंगलूरु. राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-बसर करने वाले परिवारों के राशन कार्ड पात्रता नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय किया है। सरकार ने अपात्र कार्ड धारकों को 31 मार्च तक स्वेच्छा से कार्ड लौटाने या कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के अलावा वे लोग बीपीएल कार्ड के योग्य नहीं हैं, जिनके पास टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल या 5 एकड़ भूमि है। सरकार ने कहा कि अपात्रों के कार्ड रद्द किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि काफी संख्या में अपात्र लोग बीपीएल कार्ड का उपयोग कर रहे हैं।
बेलगावी में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीपीएल कार्ड की पात्रता के लिए कुछ शर्तें हैं। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से ज्यादा है वे भी बीपीएल कार्ड उपयोग करने के पात्र नहीं हैं। ऐसे लोगों को 31 मार्च से पहले कार्ड वापस लौटा देना चाहिए।
कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री ने दी सफाई
कत्ती के बयान को लेकर कांग्रेस ने बेंगलूरु सहित कई जिलों में प्रदर्शन किया। इसके बाद मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि बीपीएल कार्ड संबंधी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कत्ती ने कहा कि बीपीएल कार्ड की पात्रता को लेकर शर्तें पिछली सरकार ने तय की थी और भाजपा सरकार ने इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ बेंगलूरु में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने मैसूरु, धारवाड़ और तुमकूरु में भी प्रदर्शन किया। भाजपा के कई नेताओं ने भी कत्ती के बयान को अनावश्यक करार दिया।
सिद्धरामय्या के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे यू टी खादर ने कत्ती के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि जब वे मंत्री थे तब भी यह मामला आया था। लेकिन, सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने को लेकर निर्णय नहीं किया था क्योंकि इससे गरीब परिवारों पर असर पड़ता। बीएस येडियूरप्पा सरकार को गरीब विरोधी बताते हुए खादर ने कहा कि सरकार अधिक लाभार्थियों की पहचान करने के बजाय उनसे कार्ड छीनने का प्रयास कर रही है।
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