बीबीएमपी के विवरण के मुताबिक राजधानी में कुल 2,98,018 खाली भूखंड हैं। अधिकांश में कचरा और तमाम अनावश्यक जीचें हैं। जिससे यह खाली भूखंड कचरे के कूड़ादान बनने लगे हैं। खाली भूखंडों में कचरा डालने से वहां मच्छर, सांप, चूहे और खटमल अधिकता हो रही है। इसके अलावा यहां बदबू से आस-पास के लोगों को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) के निर्देशानुसार गठित राज्य स्तर की समिति की बैठक में खाली भूखंड को स्वच्छ नहीं करने पर मालिकों को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाने से संंबंधित प्रावधान बनाए गए हैं। बीबीएमपी के आयुक्त एन. मंजुनाथ प्रसाद ने यह प्रावधान को लागू करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। खाली भूखंड में गंदगी दिखी तो मालिकों को कर्नाटक म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम के कॉलम २५७ के तहत नोटिस देने के लिए सभी क्षेत्रों के अतिरित्त आयुक्तों और संयुक्त आयुक्तों को निर्देशित किया गया है। गफलत और लापरवाही बरतने पर कानूनी कार्रवाई के भी प्रावधान हैं।
भूखंड के मालिकों को अगले 11 दिन के अंदर भूखंड को स्वच्छ रखना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मालिक को रजिस्टर्ड डाक के जरिए नोटिस भेजा जाएगा। साथ में भूखंड की तस्वीर भी संलग्न की जाएगी। मालिकों की ओर से नोटिस का जवाब नहीं देने पर बीबीएमपी के सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई की जाएगी और मालिकों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
इतना करने के बाद भी भूखंड में दोबारा कचरे के ढेर मिले तो 50 हजार से एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस थानों में मालिकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। मालिकों को खाली भूखंड के चारों तरफ बाड़ लगाने के अलावा कचरा नहीं डालने के सूचना पटल लगाने होंगे।
ऐसे कितने भूखंड
क्षेत्र भूखंड
बोम्मनहल्ली 60,312
दासरहल्ली 19,279
महादेवपुर 57,426 पूर्व 17,033
आरआरनगर 73,365
दक्षिण 13,603
पश्चिम 9,928
यलहंका 47,071
क्षेत्र भूखंड
बोम्मनहल्ली 60,312
दासरहल्ली 19,279
महादेवपुर 57,426 पूर्व 17,033
आरआरनगर 73,365
दक्षिण 13,603
पश्चिम 9,928
यलहंका 47,071