स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक, कर्नाटक आ रहे सभी अंतरराज्यीय यात्रियों के लिये स्वास्थ्य की जांच और घर पर 14 दिनों का पृथक-वास अनिवार्य है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को हालांकि खास तौर पर सात दिन संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा जिसके बाद उन्हें सात दिन तक घर पर पृथक-वास में रहना होगा। यह नियम उन लोगों के लिये होगा जिनमें कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। जिन लोगों में लक्षण नजर आएंगे उनकी जांच की जाएगी।
कर्नाटक ने लॉकडाउन के दौरान अपनी समाओं को बंद करने के साथ ही पड़ोस के राज्यों से किसी भी प्रकार की आवाजाही को पूरी तरह बंद कर रखा था। अब अनलॉक शुरू होने के बाद रेल और सड़क यातायात को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है।