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बैंगलोर

डीके शिवकुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश

सांसदों, विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट की विशेष अदालत ने भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक योगेंद्र होड़घट्टा द्वारा दर्ज एक निजी शिकायत पर आदेश पारित किया।

बैंगलोरFeb 07, 2024 / 12:46 am

Sanjay Kumar Kareer

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बेंगलूरु. शहर की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को बेंगलूरु पुलिस को उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के सोशल मीडिया प्रमुख बीआर नायडू पर कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा नेताओं पर झूठे दस्तावेज पोस्ट करके समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप है।
कर्नाटक में सांसदों, विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट की विशेष अदालत ने भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक योगेंद्र होड़घट्टा द्वारा दर्ज एक निजी शिकायत पर आदेश पारित किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस शिकायत को जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत बेंगलूरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को भेजा गया है। 30 मार्च तक रिपोर्ट का इंतजार करें।
शिकायत में कहा गया है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और अन्य नेताओं ने तीन दशक पुराने मामले में हुब्बल्ली में कारसेवक श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए मुझे भी गिरफ्तार करें, मैं भी एक कारसेवक हूं के संदेश वाली तख्तियां लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया था।
हालाँकि, शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने शांति भंग करने के इरादे से पार्टी के फेसबुक पेज पर छेड़छाड़, झूठे और मनगढ़ंत बयानों वाली तख्तियां पकड़े भाजपा नेताओं की तस्वीरें पोस्ट कीं।

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