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पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी फिर पहुंचे जेल, जमानत पर सुनवाई आज

locationबैंगलोरPublished: Nov 12, 2018 12:43:48 am

पोंजी स्कीम घोटाला रिश्वत प्रकरण

janardhan reddy

पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी फिर पहुंचे जेल, जमानत पर सुनवाई आज

बेंंगलूरु. नगर पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने 600 करोड़ रुपए के पोंजी स्कीम घोटाले मामले में करीब 20 घंटे की पूछताछ के बाद कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी. जनार्दन रेड्डी को रविवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। सीसीबी ने रेड्डी के सहयोगी महफूज अली खान को भी गिरफ्तार किया है। दोनों को शाम में महानगरीय न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने दोनों को दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राज्य में भाजपा के शासनकाल के दौरान राजनीतिक तौर पर काफी प्रभावी रहे रेड्डी बल्लारी अवैध खनन मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। रेड्डी इस मामले में अभी जमानत पर हैं और शीर्ष अदालत ने बल्लारी में रेड्डी के प्रवेश पर रोक लगा रखी है।
चार दिन से फरार रेड्डी शनिवार शाम सीसीबी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे। सीसीबी ने शुक्रवार को रेड्डी को नोटिस जारी कर 48 घंटे के अंदर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। इसके बाद रेड्डी ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वे फरार नहीं हैं और पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। कुछ घंटे बाद ही रेड्डी अपने वकील के साथ पूछताछ के लिए चामराजपेट स्थित सीसीबी कार्यालय पहुंचे और जांच अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए थे।

सीसीबी अधिकारियों ने रेड्डी और मामले के बाकी आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर देर रात तक पूछताछ की। पूछताछ का सिलसिला सुबह भी जारी रहा। रेड्डी और बाकी आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारियों को लिपिबद्ध करने के बाद सीसीबी ने वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट दी। उच्चाधिकारियों से हरी झंडी मिलने के बाद सीसीबी ने रेड्डी को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि पूछताछ के दौरान रेड्डी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और उसे राजनीति से प्रेरित बताया लेकिन बाकी आरोपियों व गवाहों ने रेड्डी के खिलाफ बयान दिए और इसी आधार पर पुलिस ने रेड्डी को गिरफ्तार किया।
रेड्डी और खान की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) आलोक कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विस्तृत पूछताछ, मामले की जांच के दौरान मिले सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर हमने पाया कि रेड्डी की इस मामले में भूमिका है और उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। इसलिए रेड्डी और उसके सहयोगी खान को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की निवेश की राशि को वापस दिलाने के लिए पुलिस की जांच आगे जारी रहेगी।
पुलिस ने बाद में रेड्डी और खान को कोरमंगला के राष्ट्रीय खेल गांव स्थित एक न्यायिक दंडाधिकारी के आवास पर पेश किया। अदालत ने दोनों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रेड्डी के वकील ने जमानत अर्जी भी दायर की लेकिन अदालत ने उसे सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। अदालत के २४ नवम्बर जेल भेजने के आदेश के बाद पुलिस रेड्डी और खान को लेकर परप्पन अग्रहार स्थित केंद्रीय जेल लेकर गई।

रेड्डी पर लोगों को अधिक ब्याज का लालच देकर 600 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले एंबिडेंट मार्केटिंग कंपनी के प्रवर्तक सैयद अहमद फरीद से अपने सहयोगी खान के जरिए 18 करोड़ रुपए मूल्य का 57 किलो सोना रिश्वत के तौर पर लेने का आरोप है। सोने को बल्लारी के एक आभूषण कारोबारी को बेचकर नकदी में बदला गया था।
आरोप है कि रेड्डी ने फरीद और उसके बेटे के खिलाफ धन शोधन मामले में चल रही प्रवर्तन निदेशालय की जांच में राहत दिलाने के लिए एक अधिकारी से बात करने की एवज में ली थी। आरोप है कि रेड्डी ने निदेशालय के एक अधिकारी के साथ कथित तौर पर एक पांच सितारा होटल में फरीद की मुलाकात भी कराई थी।
रेड्डी ने शुक्रवार को निचली अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी लेकिन उसे राहत नहीं मिली थी। अदालत ने सीसीब को आपत्ति दायर करने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया था और सुनवाई स्थगित कर दी थी। रेड्डी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में भी दो याचिकांए दायर की थी। एक में मामले को रद्द करने और दूसरे में जांच अधिकारियों को बदलने की मांग की गई थी।
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