उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एसपी रंगनाथ के मुताबिक अधिवक्ताओं ने ऐसे मामलों में इस कांन्फ्रेंरेंस मेें दलीले पेश की है।मेजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायालयों में भी जब अपराधिक मामलों में सुरक्षा के कारण किसी अभियुक्त की पेशगी संभव नहीं होने की स्थिति में वीडियो संवाद के माध्यम से सुनवाई की है।कई मामलों में अभियुक्त को इसी माध्यम से जमानत भी मिली है।इस व्यवस्था से न्यायपालिका तथा अधिवक्ताओं के समय की बचत संभव है।