संशोधन से पहले ये दरें एचडीयू बिस्तर का 7000 रुपए, बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन आइसीयू का 8500 रुपए, वेंटिलेटर युक्त आइसोलेशन आइसीयू का 10,000 रुपए थीं। जनरल वार्ड के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आइपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने एक मई को निजी अस्पतालों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। इस दौरान अस्पताल संचालकों ने उपचार शुल्क बढऩे का हवाला देते हुए संशोधन की मांग की थी। स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण निदेशालय के निदेशक व तकनीकी समिति से विचार-विमर्श के बाद दरें संशोधित की गईं।