बैंगलोरPublished: Jul 10, 2023 07:57:10 pm
Nikhil Kumar
- नागम्मा की पुत्री लक्ष्मी ने एम.के.दोड्डी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी
रामनगर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने संपत्ति के लिए मां की हत्या करने के आरोप में पुत्र सुरेश (27) को उम्र कैद की सजा देने के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस के अनुसार चन्नपट्टन तहसील नागूरहल्ली गांव निवासी सुरेश ने गत 15 फरवरी 2018 को 10 एकड़ की भूमि अपने नाम नहीं करने पर मां नागम्मा (70) की हत्या कर शव घर के पीछे दफन कर दिया था। नागम्मा की पुत्री लक्ष्मी ने एम.के.दोड्डी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लक्ष्मी ने पुलिस को सुरेश के नागम्मा के साथ संपत्ति के विषय को लेकर होने वाले झगडों की जानकारी दी थी। पुलिस ने सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस निरीक्षक अशोक ने मामले की जांच करके आरोपी को गिरफ्तार किया।