शनिवार को जारी संशोधित आदेश में सरकार ने कहा कि पहले से तय शादी समारोहों के घर पर सीमित अतिथियों और पारिवारिक सदस्यों मौजूदगी में आयोजन की अनुमति होगी। हालांकि, समारोह में भाग लेने वालों की संख्या 40 तक ही सीमित रहेगी। घर पर होने वाले विवाह समारोहों के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी। लेकिन, विवाह भवन या कल्याण मंडपों में होने वाली शादी के लिए प्रशासन से पूर्वानुमति लेनी होगी।
अनुमति के लिए आवेदन के साथ शादी के आमंत्रण या अन्य संबंधित दस्वावेज बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका के संबंधित क्षेत्र के संयुक्त आयुक्त और अन्य जिलों में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को कार्यालय में जमा कराने होंगे। आवेदन मिलने पर हर समारोह के लिए अधिकारी 40 पास जारी करेंगे। जिन लोगों के पास होगा, सिर्फ वही समारोह में भाग ले सकेंगे। यह पास हस्तांतरणीय नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि शादी समारोहों में कोरोना सुरक्षा मानकों का पालन भी अनिवार्य होगा। नियमों उल्लंघन पर राज्य महामारी नियंत्रण कानून 2020, आपदा प्रबंधन कानून 2005 के साथ ही भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत होगी कार्रवाई