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बैंगलोर

बंडीपुर के बाघों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करेगी सरकार

मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने नाइट बैन हटाने से किया इंकार

बैंगलोरOct 03, 2019 / 06:34 pm

Sanjay Kumar Kareer

Bandipur Tiger Reserve

Karnataka says no to lifting night traffic ban in Bandipur tiger reserve

बेंगलूरु. कर्नाटक सरकार ने Bandipur National Park से रात को वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटाने से साफ इंकार कर दिया है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि वे अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। बंडीपुर नेशनल पार्क एक Tiger Reserve भी है।
येडियुरप्पा ने कहा, मैं अदालत के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता। कोर्ट ने Bandipur National Paerk में रात को वाहनों के गुजरने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया है।

बंडीपुर नेशनल पार्क से रात के समय वाहनों की आवाजाही पर रोक को लेकर काफी समय से आवाज उठती रही है लेकिन पहले प्रदेश की Congress फिर गठबंधन और अब भाजपा सरकार ने भी इस रोक को हटाने से इंकार कर दिया है। नाइट बैन का यह मामला अब फिर सुर्खियों में इसलिए आया हुआ है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मांग को अपना समर्थन दिया है। Waynad से सांसद Rahul Gandhi इसी मामले को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से भी मिल चुके हैं।
अब वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ता इस मामले में राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। केरल सरकार की मांग सिर्फ टिम्बर माफिया की मदद करने के लिए है। उन्होंने राहुल की दलील को बेतुका बताते हुए कहा कि ये सिर्फ राजनीति है और अदालत में इसे कोई तवज्जोह नहीं मिलेगी।
बंडीपुर वन क्षेत्र में रात का ट्रैफिक बैन वर्ष 2009 से लागू है। मार्च 2018 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रोजेक्ट के खिलाफ राय व्यक्त की थी। प्राधिकरण के मुताबिक इससे वन पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) पर बुरा असर पड़ सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में सैकड़ों बाघ मौजूद हैं।
केरल सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 212 (अब 766) के 25 किलोमीटर लंबे हिस्से पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा सकता है। इससे रात को ट्रैफिक बैन का विकल्प मिलजाएगा। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने भी रात को इस क्षेत्र में ट्रैफिक बैन को उचित ठहराया था।
फिलहाल इस क्षेत्र से सीमित संख्या में सरकारी बसों और आपातकालीन वाहनों को ही रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गुजरने की अनुमति दी जाती है। बाकी वाहनों को 30 किलोमीटर लंबा चक्कर लगा कर दूसरे रास्ते से जाना पड़ता हैै।

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