बैंगलोर

कर्नाटक : फीस के नाम पर ऑनलाइन शिक्षा नहीं रोक सकते स्कूल

– शिकायत मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई- प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने चेताया

बैंगलोरJun 13, 2021 / 08:51 pm

Nikhil Kumar

कर्नाटक : फीस के नाम पर ऑनलाइन शिक्षा नहीं रोक सकते स्कूल

बेंगलूरु. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार फीस का भुगतान न करने पर संबंधित छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित करने वाले स्कूलों को चेतावनी दी है।

उन्होंने शनिवार को कहा कि इस संबंध में शीर्ष अदालत का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ऑनलाइन क्लास रोकने की कोई शिकायत मिलती है तो सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। अभिभावक उनसे या संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास बंद करने वाले ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पीयू के प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा के लिए विभाग ने अधिसूचना जारी की है। कॉलेज में शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। छात्र को व्हाट्सऐप, ईमेल और मेल के जरिए असाइनमेंट दिया जा सकता है। मॉडल प्रश्न पत्र विभाग की वेब साइट पर भी उपलब्ध हैं। प्रश्न पत्र के लिंक विभाग के डेटाबेस में नामांकित छात्रों के मोबाइल नंबर पर भी भेजे गए हैं।

घर पर असाइनमेंट के उत्तर तैयार करने के बाद छात्र डाक, व्हाट्सऐेप या ईमेल आदि के जरिए जमा कर सकते हैं। व्याख्याताओं को न्यूनतम अंक देने और उत्तर पत्र जमा करने वाले छात्रों को उचित मूल्यांकन प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है।

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