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महामारी के बीच विधायी कामकाज में अव्वल रहा राज्य

locationबैंगलोरPublished: Jun 08, 2021 02:18:31 am

Submitted by:

Sanjay Kumar Kareer

वर्ष 2020 में सबसे अधिक 61 विधेयक कर्नाटक विधानसभा ने पारित किए। वहीं सबसे कम केवल एक विधेयक दिल्ली विधानसभा में पारित हुआ

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बेंगलूरु. कोरोना महामारी के बीच भी वर्ष 2020 में देश में राज्य विधान सभा की सबसे ज्यादा बैठकें हुईं। राज्य विधानसभा नए कानून बनाने में भी पहले स्थान पर रही। अध्यादेश जारी करने में केरल पहले स्थान पर रहा जबकि कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा।

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 19 राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही औसतन 18 दिन ही हुई। इन राज्यों की विधानसभाओं की 2016 से 2019 के बीच बैठकें एक साल में औसत 29 दिन हुई।
संस्था ने राज्य के कानूनों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 2020 में कर्नाटक विधानसभा की बैठक सर्वाधिक 31 दिन हुई। राजस्थान विधानसभा की बैठक 29 दिन और हिमाचल प्रदेश की 25 दिन हुई। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और गुजरात में 23-23 बैठकें हुईं। केरल विधानसभा की 2020 में 20 बैठकें हुईं जबकि इससे पहले के चार साल में औसतन 53 दिन सदन की बैठक हुई थी। पिछले साल संसद की कार्यवाही 33 दिन संचालित हुई। लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील के बाद राज्य विधानसभाओं ने अपने सत्र पुन: शुरू किए। रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल का भाषण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। तमिलनाडु विधानसभा का मानसून सत्र एक ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ तो पुदुचेरी के विधायकों ने एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बजट पारित किया।

राज्य में पारित हुए 61 विधेयक
रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में राज्यों ने विनियोग विधेयक के अलावा औसतन 22 विधेयक पारित किए। सबसे अधिक 61 विधेयक कर्नाटक विधानसभा ने पारित किए। वहीं सबसे कम केवल एक विधेयक दिल्ली विधानसभा में पारित हुआ। तमिलनाडु में 42, उत्तर प्रदेश में 37, छत्तीसगढ़ में 32, महाराष्ट्र में 30, आंध्र प्रदेश में 29, गुजरात में 21, तेलंगाना में 20, केरल में 3 विधेयक पारित हुए।

केरल ने जारी किए 81 अध्यादेश
रिपोर्ट में कहा गया है कि विधानसभाओं ने पिछले साल इन राज्यों ने औसतन 14 अध्यादेश जारी किए। केरल ने सबसे अधिक 81 अध्यादेश जारी किए। इनमें से करीब आधे अध्यादेश दुबारा जारी किए गए। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक कोई भी अध्यादेश अधिकतम छह महीने तक ही वैध रह सकता है। इस अवधि के दौरान उसे विधायी मंजूरी मिलनी जरुरी होती है। अगर इस अवधि में विधानसभा या विधान मंडल ने उसे अनुमोदित नहीं किया तो सरकार को उसे दुबारा जारी करना पड़ेगा। जब सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है तभी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं और सामन्यत: उसे इसके बाद अगले सत्र में मंजूरी के लिए विधेयक के तौर पर पेश किया जाता है।

19 राज्यों में अध्ययन पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक 24 अध्यादेशों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा जबकि 23 अध्यादेशों के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे, 21 अध्यादेशों के साथ महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा। इसके बाद क्रमश: आंध्र प्रदेश (16), गोवा (14), तमिलनाडु (13), गुजरात व बिहार (12-12), मध्य प्रदेश (11), हरियाणा (10), राजस्थान (8), पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश (5-5), तेलंगाना (4), छत्तीसगढ़ (1) हैं।

राज्य में 65 नए कानून हुए प्रभावी
रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में राज्य में 55 कानून लागू किए गए जो देश में सबसे अधिक रहा। आंध्र प्रदेश में 41, तमिलनाडु में 34, महाराष्ट्र में 29, तेलंगाना में 18, केरल में २ नए कानून लागू हुए। विधानसभा या विधानमंडल से पारित विधेयक को राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद गजट में अधिसूचित किए जाने के बाद ही वह लागू होता है। राज्य में अधिकांश विधेयक सदन में पेश जाने के दो दिन के अंदर ही पारित हो गए जबकि 37 प्रतिशत विधेयक पेश होने के पांच दिन के अंदर पारित हो गए।
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