घर पर अलग रहने के आदेश का उल्लंघन, नोटिस थमाया
बैंगलोरPublished: Mar 18, 2020 12:04:48 pm
भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 188 के तहत नोटिस जारी किया
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बेंगलूरु.
कोडुगू जिला प्रशासन ने सिदापुरा गांव के एक व्यक्ति को घर में अलग-थलग रहने के दिए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर नोटिस दिया दिया है।
कोडुगू जिले के उपायुक्त ए. कनमनी जॉय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रशासन ने जिले के कुल 128 लोगों की पहचान की है, जो विदेशी दौरे से लौटे हैं। एहतियाती उपाय के तहत उन्हें अनिवार्य रूप से घर में पृथक रहने का निर्देश दिया गया था। जिन लोगों को अलग रहने के निर्देश दिए गए हैं उनमें 56 मडीकेरी और 31 विराजपेट तालुक के हैं जबकि 44 सोमवार पेट तालुक के निवासी हैं। लेकिन, सिदापुर गांव के एक व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन किया है। उसे भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 188 के तहत नोटिस जारी किया गया है।
इस बीच, जिला प्रशासन ने केरल के साथ सटी सीमाओं पर स्वास्थ्य अधिकारियों को तैनात किया है जो कोडुगू में चौबीसों घंटे प्रवेश करने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग करें। यह स्क्रीनिंग कारिके, कुट्टा और माकुट्टा में हो रहे हैं। तीन संदिग्धों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। परिवार के तीन संदिग्धों की भी स्क्रीनिंग की गई है लेकिन, उन्हें घर भेज दिया गया क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई दिए। लेकिन, उनपर पर निगरानी रखी जा रही है और उन्हें अलग रहने के निर्देश दिए गए हैं।