बेंगलूरु. हावेरी जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोप में आरोपी निंगराज (25) को 10 साल कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। निर्धारित समय में जुर्माना राशि भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त 3 साल कारावास की सजा होगी। जिला कानून सेवा प्राधिकरण को भी 4 लाख रुपए एक सप्ताह के अंदर पीडि़ता को देने का आदेश दिया।