सिद्धरामय्या ने कहा कि सीबीआइ का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून के तहत हुआ है और इसमें प्रावधान है कि उसे किसी राज्य में जांच करने से पहले से सरकार अथवा अदालत से अनुमति लेनी पड़ेगी।
सिद्धरामय्या ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले भी सीबीआइ को राज्य में जांच से पहले अनुमति लेने के लिए कहा था। सिद्धरामय्या ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआइ का दुरुपयोग कर रही है इसलिए उस पर अंकुश लगाना आवश्यक है।
सिद्धरामय्या का बयान उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के ही नेता डॉ जी परमेश्वर के बयान के बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर ने शनिवार को दोनों राज्यों के फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि कर्नाटक में सीबीआइ के लिए दरवाजे बंद नहीं होंगे।
परमेश्वर ने कहा था कि राज्य सरकार सीबीआइ के लिए दरवाजा बंद करने का कोई इरादा नहीं रखती है। राज्य में ऐसी नौबत अभी नहीं आई है।