दरअसल, दोपहिया सवार दो युवक शराब के नशे में थे और हेलमेट भी नहीं पहने थे। वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। यातायात नियमों के घोर उल्लंघन पर केएस लेआउट के सहायक उप निरीक्षक शिवण्णा ने उन पर नए मोटर वाहन संशोधन विधेयक के तहत 17 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
यातायात पुलिस बेंगलूरु के संयुक्त आयुक्त बीआर रविकांते गौड़ा ने कहा कि नया मोटर वाहन कानून लागू हो चुका है। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
बेंगलूरु यातायात पुलिस इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि बुधवार को केएस लेआउट में सहायक पुलिस निरीक्षक (एएसआइ) शिवण्णा ने एक स्कूटर चालक को पकड़ा जो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था।
उसके साथ एक सवार पीछे बैठा था और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। एएसआइ शिवण्णा ने उनपर 17 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए 10 हजार रुपए, हेलमेट नहीं पहनने के लिए दो हजार रुपए (चूंकि, दो सवार थे और किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखी थी इसलिए एक-एक हजार, यानी कुल दो हजार) और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए 5 हजार रुपए।
जुर्माने की 17 हजार रुपए की राशि का भुगतान वाहन चालक ने अदालत में जाकर किया।
संभालेंगे नियमों का उल्लंघन करने वाले: रविकांते गौड़ा
उन्होंने कहा कि इस सख्त कार्रवाई से निश्चित तौर पर लोगों में जागरूकता आएगी। लोग सावधान होकर गाड़ी चलाएंगे। ऐसे लोग जो यातायात नियमों के उल्लंघन के आदी हैं वे भी अब संभलेंगे।
संभालेंगे नियमों का उल्लंघन करने वाले: रविकांते गौड़ा
उन्होंने कहा कि इस सख्त कार्रवाई से निश्चित तौर पर लोगों में जागरूकता आएगी। लोग सावधान होकर गाड़ी चलाएंगे। ऐसे लोग जो यातायात नियमों के उल्लंघन के आदी हैं वे भी अब संभलेंगे।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के दिमाग में डर पैदा होगा और वे नियमों के तहत वाहन चलाएं जिससे सड़क सुरक्षित जोन बनेंगे।