कर्नाटक में आज से नाइट कर्फ्यू, जानिए पूरा नियम
बेंगलूरु में पुलिस करेगी नाकाबंदी

बेंगलूरु. कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए गुरुवार रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए लागू हो रहे नाइट कर्फ्यू के नियमों को लेकर पुलिस आयुक्त कमल पंत ने विस्तार से जानकारी दी है।
संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि रात्रि ग्यारह बजे के बाद माल वाहक वाहनों, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिन कारखानों में रात्रि पाली में काम होता है, वहां काम जारी रख सकते हैं लेकिन कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।
आवागमन की अनुमति के लिए कर्मचारियों को कारखानों, कम्पनियों के पहचान पत्र दिखाने होंगे। एयरपोर्ट, बस अड्डे या रेलवे स्टेशन के लिए जाने वाले वाहनों में सवार यात्रियों को पूछे जाने पर टिकट दिखाने होंगे।
पंत ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कि अनावश्यक रूप से रात्रि ११ बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलें। अनावश्यक रूप से बाहर घूमते पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रात में शहर के मुख्य स्थानों पर पुलिस नाकाबंदी करेगी। पुलिस की गश्त भी रहेगी।
उन्होंने कहा कि नववर्ष के लिए भी रात्रि 11 बजे के बाद आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। होटल व बार के कर्मचारियों को भी समय से काम खत्म करके घर लौटना होगा।
नाइट कर्फ्यू गुरुवार की रात से लागू होगा और एक जनवरी तक प्रत्येक रात लागू रहेगा।
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