बीबीएमपी और पुलिस विभाग के बीच हुई समन्वय बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक की जानकारी देते हुए बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में रात 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक रात का कफ्र्यू कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू है। अब इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस विभाग के सहयोग की आवश्यकता है।
बीबीएमपी प्रशासक राकेश सिंह ने दोनों विभागों के अधिकारियों को एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करने और कोविड के उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि जनता मना करती है या नियमों का पालन करने में विफल रहती है, तो ऐसे नागरिकों को दंडित किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो एनडीएमए अधिनियम के तहत मामले भी दर्ज किए जाएंगे।
कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं सिंह ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई जगहों पर बाजार, मॉल, होटल और मंदिर जैसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। बीबीएमपी अधिकारियों को पुलिस कर्मियों के साथ इन भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए और दैनिक आधार पर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। जनता को अधिक से अधिक जागरूक करने की जरूरत है।
मालूम हो कि बेंगलूरु में मंगलवार को 471 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं सात लोगों की चिकित्सा के दौरान मौत हो गई।