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डीजीपी की गिरफ्तारी नहीं, उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक

locationबैंगलोरPublished: Feb 20, 2020 03:44:42 pm

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने एक मामले में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय(Karnataka High Court) के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी।

डीजीपी की गिरफ्तारी नहीं, उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक

डीजीपी की गिरफ्तारी नहीं, उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक

बेंगलूरु. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने एक मामले में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय(Karnataka High Court) के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने गुरुवार के लिए सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई की और उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।
इससे पहले, कर्नाटक सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक असाधारण आदेश पारित किया है।

उन्होंने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था और कहा था कि अदालत ने डीजीपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है जिसका निष्पादन राज्य गृह सचिव के जरिए किया जाना है।
बता दें कि यह पूरा मामला डिप्टी एसपी के सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ था जिसे हाईकोर्ट ने पेश करने के लिए कहा था। इस पर राज्य की तरफ से वकील ने कहा कि रिकॉर्ड देने मे थोड़ा वक्त लग सकता है। कोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में डीजीपी भी पेश होंगे।
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इसके बाद जब कोर्ट दोबारा बैठी तो वहां डीजीपी के बजाय उनका प्रतिनिधि पेश हुआ, इस पर कोर्ट ने डीजीपी के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी कर दिया और गृह सचिव को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
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