scriptपर्ची के बिना पैरासिटामोल नहीं बेचने के आदेश | not to sell paracetamol without prescription | Patrika News

पर्ची के बिना पैरासिटामोल नहीं बेचने के आदेश

locationबैंगलोरPublished: Apr 19, 2020 03:51:49 pm

Submitted by:

Nikhil Kumar

औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दवा विके्रताओं को पैरासिटामोल की मांग करने वाले लोगों के नाम, पता, चिकित्सक व मोबाइल नंबर की जानकारी रखनी होगी।

कोरोना वायरस से हो सकती है दवाओं की किल्लत

कोरोना वायरस से हो सकती है दवाओं की किल्लत

मेंगलूरु. चिकित्सक के पर्चे (Doctor’s Prescription) पर ही अब पैरासिटामोल (Paracetamol ) या संबंधित दवाएं मिलेंगे। जिले में कोरोना वायरस महामारी (Novel Corona Virus Pandemic) को नियंत्रित करने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग (Drug Control Department) ने दवाओं के सभी खुदरा विक्रेताओं को यह निर्देश दिए हैं।

दरअसल सर्दी, बुखार, गले में खराश व सांस लेने में समस्या होते ही लोगों में पहले से ही पैरासिटामोल की गोलियां लेने की प्रवृत्ती है। गोलियां लेने के बाद कुछ दिनों तक मरीज को आराम मिल जाता है। लेकिन मरीज के कोरोना वायरस संक्रमित होने की स्थिति में ऐसे मामले देर से संज्ञान में आ रहे हैं।

औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दवा विक्रेताओं को पैरासिटामोल की मांग करने वाले लोगों के नाम, पता, चिकित्सक व मोबाइल नंबर की जानकारी रखनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 (Drugs and Cosmetics Act 1940) के तहत कार्रवाई होगी। दवा विक्रेताओं के लिए कोरोना वायरस के लक्षणों के साथ आने वाले लोगों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य किया गया है।

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