हेब्बाल फ्लाइओवर के रखरखाव को लेकर दायर याचिका खारिज
बैंगलोरPublished: Dec 13, 2018 11:57:58 pm
एक व्यापक पीआइएल के साथ आना चाहिए
हेब्बाल फ्लाइओवर के रखरखाव को लेकर दायर याचिका खारिज
बेंगलूरु. हेब्बाल फ्लाइओवर के रखरखाव के लिए दिशा निर्देश देने संबंधित एक जनहित याचिका (पीआइएल) कर्नाटक हाइ कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का कहना था कि इस प्रकार का पीआइएल जो सिर्फ एक फ्लाइओवर के रखरखाव तक सीमित हो उसे न्यायालय अपनी सुनवाई में शामिल नहीं कर सकता है। हालांकि खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पीआइएल लाने के पूर्व बहुत सारे शोध किए लेकिन उन्हें ऐसी समस्याओं के समाधान को लेकर एक व्यापक पीआइएल के साथ आना चाहिए और न ही किसी एक मुद्दे के बारे में शिकायत करनी चाहिए थी।
अंतत: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वे अपनी याचिका वापस ले रहे हैं, जिसके बाद याचिका खारिज हो गई। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता एचएम वेंकटेश और नरेन्द्र कुमार ने दावा किया कि वर्ष-2003 से अब तक हेब्बाल फ्लाइओवर को किसी प्रकार से रखरखाव नहीं किया है और सरकार के प्रतिनिधियों के एक दल ने फ्लाइओवर को सिर्फ देखने के बाद ही उसे सुरक्षा होने का प्रमाणपत्र दे दिया।