न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने के लिए दायर याचिका खारिज
बैंगलोरPublished: Oct 30, 2018 08:01:13 pm
तीन सदस्यीय खंडपीठ ने याचिका के औचित्य पर उठाया सवाल
न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने के लिए दायर याचिका खारिज
बेंगलूरु. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में जजों के रिक्त पदों को भरने के लिए दायर एक याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने याचिका के औचित्य पर सवाल करते हुए कहा कि कई न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है और भविष्य में और भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा, यह किस प्रकार की जनहित याचिका है? इसका क्या अर्थ है? गोगोई सहित खंडपीठ में शामिल न्यायाधीश संजय किशन कौल और केएस जोसेफ ने बेंगलूरु के अधिवक्ता जीआर मोहन की ओर से अप्रेल 2018 में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। मोहन ने याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 62 है लेकिन अप्रेल 2018 में मात्र 32 जज हैं। जजों के रिक्त पदों के कारण बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और इस कारण से मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र को न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और न्यायालयों के भरोसे मुकदमों के शीघ्र निपटान की आस लगाए लोगों की पीड़ा को कम करने तथा सामाजिक और सार्वजनिक हित के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिका को अनुपयोगी करार देते हुए उसे याचिका खारिज कर दिया।