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ग्रामीण क्षेत्र में भी पीओपी मूर्ति पर प्रतिबंध के निर्देश

locationबैंगलोरPublished: Sep 09, 2018 11:00:33 pm

जिलाधिकारी दीपा चोळन ने कहा है कि प्लास्टर आफ पैरिस (पीओपी) तथा रसायनिक रंगों से तैयार किए गए गणेश की मूर्तियों पर लगे प्रतिबंध को जिले के ग्रामीण इलाकों में भी प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र में भी पीओपी मूर्ति पर प्रतिबंध के निर्देश

ग्रामीण क्षेत्र में भी पीओपी मूर्ति पर प्रतिबंध के निर्देश

धारवाड़. जिलाधिकारी दीपा चोळन ने कहा है कि प्लास्टर आफ पैरिस (पीओपी) तथा रसायनिक रंगों से तैयार किए गए गणेश की मूर्तियों पर लगे प्रतिबंध को जिले के ग्रामीण इलाकों में भी प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। इस दिशा में संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रवृत होना चाहिए।


वे, धारवाड़ में जिलाधिकारी कार्यालय सभा भवन में पीओपी गणेश मूर्तियों के निषेध संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर बोल रहीं थी। उन्होंने कहा कि सभी पीडीओ, नगर पालिक, टाउन पंचायतों के मुख्य अधिकारियो, पुलिस तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के दल गठित कर प्रतिबंध कार्य को सख्ती से अमल में लाना चाहिए। जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। अन्य जिलों से लाए जाने वाले पीओपी गणेश की मूर्तियों को चेकपोस्ट में ही तलाशी लेकर वहीं जब्त करना चाहिए।


और तेज करें कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि हुब्बल्ली-धारवाड़ जुड़वां शहर में पीओपी मूर्तियों को तैयार करने तथा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाई को और सख्त करना चाहिए। पर्यवेक्षक दलों को रोजाना अपने क्षेत्र में गश्त लगाकर गणेश मूर्तियों की बिक्री स्थलों की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी अधिकारी के इलाके में पीओपी मूर्तियों के पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदारी ठेहराया जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


जिलाधिकारी ने कहा कि जिला पंचायत की ओर से आदेश जारी कर ग्राम स्तर में पीओपी मूर्तियों की बिक्री एवं प्रतिष्ठापना निषेधित करना चाहिए। इस दिशा में पीडीओ तथा सचिव को निर्देश देने चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक जी. संगीता ने कहा कि गणेश मूर्ति तैयार करने वालों, विक्रेता तथा संघ-संस्थाओं की बैठक बुलाकर पीओपी मूर्तियों पर लगे प्रतिबंध के बारे में जानकारी दी गई है।

समर्थन मूल्य में मूंग खरीद समय का विस्तार
धारवाड़. सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत मूंग खरीद के लिए किसानों से पंजीयन करने की अवधि 16 सितम्बर तक विस्तरित की गई है। केन्द्र सरकार की ओर से निर्धारित एफएक्यू गुणवत्ता की मूंग खरीद के लिए 9 सितम्ब तक पंजीयन करने की तारीक निर्धारित की गई थी। किसानों की सुविधा के लिए16 सितम्बर तक अवधि का विस्तार किया गया है। धारवाड़ जिले के 8 स्थलों में खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

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