तथ्यों के आधार पर पुलिस ने इस प्रधान अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक परीक्षा अधिनियम के तहत प्रधान अध्यापक को तीन साल की सजा हो सकती है अथवा फिर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिलहाल प्रधान अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए केएसइइबी और लोक शिक्षण विभाग (डीपीआइ) ने जांच दस्ते के सदस्यों के लिए भी परीक्षा केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाना सख्त रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। केएसइइबी की निदेशक सुमंगला वी. ने बताया कि यह नियम पहले से ही है। बावजूद इसके मोबइल फोन परीक्षा केन्द्र के भीतर ले जाए जा रहे हैं। निर्देशानुसार परीक्षा केन्द्र में प्रवेश से पहले जांच दस्ते के सदस्यों की भी जांच होगी। जिसे परीक्षा केन्द्र प्रमुख अंजाम देंगे।
सत्रह गिरफ्तार, 10 लड़कियों को बचाया
बेंगलूरु. शहर में एक बार एवं रेस्टोरेंट में गैरकानूनी ढंग से चलाए जा रहे लाइव बैंड पर छापा मारकर बार के मालिक और मैनेजर सहित 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से पंजाब और दिल्ली की 10 लड़कियों को बचाया जा सका। पुलिस ने कहा है कि छापे के दौरान बार के मालिक और मैनेजर संतोष, अभिषेक, उमेश और रमेश सहित 13 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य बार मालिक वेंकटेश फरार है।
प्राथमिक जांच से खुलासा हुआ है कि लड़कियों की नियुक्ति बार गर्ल के तौर पर हुई थी लेकिन उन्हें ग्राहकों के सामने डांस करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। छापे की कार्रवाई में 19 मोबाइल फोन, 1 लाख 30 हजार 8 90 रुपए, ढाई लाख रुपए का म्यूजिक सिस्टम आदि जब्त कर लिया गया। इस संदर्भ में वैयालीकावल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।