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धोखाधड़ी करनेवाली कम्पनी के फरार एमडी की संपत्तियां होंगी जब्त

locationबैंगलोरPublished: Jun 17, 2019 04:43:45 pm

आइएमए कंपनी के धोखाधड़ी मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने कंपनी के फरार एमडी मोहमद मंसूर की संपत्तियां जब्त करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बने केपीआइडी (कर्नाटक प्रोटेक्टशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स-इन फाइनेंशल इस्टेब्लिशमेंट्स) एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

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धोखाधड़ी करनेवाली कम्पनी के फरार एमडी की संपत्तियां होंगी जब्त

केपीआइडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की तैयारी
बेंगलूरु. आइएमए कंपनी के धोखाधड़ी मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने कंपनी के फरार एमडी मोहमद मंसूर की संपत्तियां जब्त करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बने केपीआइडी (कर्नाटक प्रोटेक्टशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स-इन फाइनेंशल इस्टेब्लिशमेंट्स) एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
शहर के शिवाजीनगर क्षेत्र के लेडी कर्जन रोड स्थित कंपनी के मुख्यालय पर ताला लगाया गया है। इस भवन की सुरक्षा के लिए कर्नाटक सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी तैनात की गई। बताया जा रहा है कि अदालत की मंजूरी लेकर इस भवन पर लगाया गया ताला तोड़ा जाएगा तथा एसआइटी इस भवन में मौजूद संपत्ति का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन की कार्रवाई सोमवार को संभव है। सूत्रों के मुताबिक आइएमए ने वर्ष 2016-17 का लेखा-जोखा सौंपा था, इसके मुताबिक कंपनी के पास सात करोड़ की नकदी थी। कंपनी ने वर्ष 2017-18 का लेखा-जोखा नहीं सौंपा है।
उधर, मंत्री सतीश जारकीहोली ने बेलगावी में कहा कि अगर इच्छाशक्ति हो तो मोहम्मद मंसूर की गिरफ्तारी करना कोई बड़ा कार्य नहीं है। अगर सरकार के पास इच्छाशक्ति है तो निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के बाद फरार हुए मंसूर को गिरफ्तार किया जा सकता है।
एचके पाटिल ने दिए सरकार को १० सुझाव
कांग्रेस नेता एचके पाटिल ने आइएमए घोटाले के बारे में सरकार को लिखे पत्र में कहा कि आइएमए घोटाले को लेकर सरकार के शुरुआती प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। जांच व दोषियों को सजा दिलाने के साथ ही निवेशकों के रुपए लौटाने की जिम्मेदारी भी सरकार को निभानी होगी। दोषियों को सजा दिलाना एक अलग मसला है पर निवेशकों के आंसूू पोंछे जाने चाहिए।
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