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वर्षा जल संरक्षण को बनाएंगे अनिवार्य: संपतराज

locationबैंगलोरPublished: Nov 09, 2017 10:31:04 pm

महपौर संपतराज ने कहा कि बारिश के पानी को संरक्षण करने की योजना (रैन हार्वेस्टिंग) को अनिवार्य

Rain water conservation

बेंगलूरु. महपौर संपतराज ने कहा कि बारिश के पानी को संरक्षण करने की योजना (रैन हार्वेस्टिंग) को अनिवार्य बनाने के सिलसिले में ५ दिसंबर तक आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पालिका के पश्चिम क्षेत्र के कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद महापौर ने बताया कि पश्चिम क्षेत्र में कुल ४४ वार्ड आते है।

बारिश के पानी को सहेजने के प्रबंध अनिवार्य करने के लिए सभी क्षेत्रों के ५ दिसंबर तक विशेष प्रावधान किए जाएंगे। पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत पालिका की संपत्तियों को विशिष्ट संख्या (पीआईडी) देने का निर्देश दिया है। पश्चिम क्षेत्र में मुख्यमंत्री के अनुदान और नगरोत्थान योजना के अनुदान में कितनी परियोजना के निर्माण कार्य कहां तक पूरे हुए हैं? इसका विवरण अगले सप्ताह देने का निर्देश दिए गए हैं।

विवरण न मिलने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महापौर ने बताया कि निर्माण कार्यों को जॉब कोड दिए जाने के बावजूद अधिकारियों की ओर से आदेश जारी न किए जाने की शिकायतें कई नागरिकों से मिली है। किन अधिकारियों ने आदेश जारी नहीं किया है, इस तरह के अधिकारियों की निशानदेही की जा रही है। इस अवसर पर उप महापौर पद्मावती, संयुक्त आयुक्त बसवराज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

१०० सीसी से कम के दुपहिया का निबंधन शुरू
कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य में १०० सीसी से कम के दुपहिया वाहनों की सहसवार सीट के साथ बिक्री और निबंधन का काम फिर से शुरू हो गया। परिवहन विभाग ने बुधवार को सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को ऐसे सभी वाहनों का निबंधन जारी रखने का आदेश दिया। विभाग ने यह कदम कर्नाटक उच्च न्यायालय के ऐसे वाहनों के निबंधन और उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध पर स्थगनादेश जारी करने के बाद उठाया है।


परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों को अधिसूचना जारी कर १०० सीसी या उससे कम क्षमता वाले दो पहिया वाहनों के पंजीयन को शुरु करने का आदेशजारी कर दिया है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने १३ और २३ अक्टूबर को दो अलग-अगल अधिसूचनाएं जारी कर सहसवारी वाले १०० सीसी या उससे कम क्षमता वाहनों के पंजीयन पर रोक लगा दी थी। सरकार ने सरकारी अधिसूचना के साथ ही राज्य मोटरवाहन कानून की संबंधित धारा के उपयोग पर भी रोक लगा दी।

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