बैंगलोर

महादयी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्नाटक को बड़ी राहत

पंचाट के फैसले को अधिसूचित करने वाली याचिका स्वीकार की

बैंगलोरFeb 20, 2020 / 09:19 pm

Rajeev Mishra

SUPREME COURT

बेंगलूरु.
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने राज्य की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले को लागू करने की मांग की गई है। अदालत के फैसले के बाद केंद्र द्वारा महादयी पंचाट के अंतिम फैसलेे को अधिसूचित करने का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया। पीठ ने कहा कि इस मामले में अब अंतिम सुनवाई जुलाई में होगी। अदालत ने यह भी कहा कि अंतरिम आदेश महादयी पंचाट के फैसले के खिलाफ दायर तीनों राज्यों की ओर से दायर याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन है। महादयी पंचाट ने 14 अगस्त 2018 को अपने फैसले में कहाा था कि महादयी घाटी बेसिन से कर्नाटक के लिए 13.42 टीएमसी फीट पानी आवंटित किया था जिसमें से 3.9 टीएमसी फीट मलप्रभा नदी बेसिन में छोडऩे की बात कही गई थी। महाराष्ट्र को 1.33 टीएमसी फीट और गोवा के लिए पंचाट ने 24 टीएमसी फीट पानी देने की बात कही थी। कर्नाटक ने पचंाट में याचिका दायर कर कलसा-बंडुरी परियोजना के लिए 7.56 टीएमसी फीट पानी छोडऩे की मांग की ताकि सूखा प्रभावित बेलगावी, हुब्बली-धारवाड़ और गदग जिले में पेयजलापूर्ति हो सके। कलसा-बंडूरी परियोजना का उद्देश्य महादयी नदी के जल को मोड़कर उसे उत्तरी कर्नाटक के सूखा प्रभावित तीन जिलों में पहुंचाना है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उन्होंन जल शक्ति मंत्रालय से इस संदर्भ में आवश्यक कदम तुरंत उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसानों और राज्य के लोगों की एक वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। उधर, जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने हिस्से के 13.42 टीएमसीफीट पानी का उपयोग उचित तरीके से करेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिंचाई परियोजाएं समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

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