धूम्रपान करने वालों से २३ हजार रुपए जुर्माना वसूला
बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के पूर्व क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर ६३ मामले दर्ज कर २३,७०० रुपयों का जुर्माना वसूला।

बेंगलूरु. बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के पूर्व क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर ६३ मामले दर्ज कर २३,७०० रुपयों का जुर्माना वसूला।
पूर्व क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सिद्धप्पाजी के नेतृत्व मेंं तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलोंं और स्कूलों के अंतर्गत १०० मीटर के अंदर तंबाकू की बिक्री कर रहे दुकानों पर छापे मारे गए। यह छापे वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक, वार्ड मार्शल और पुलिस के सहयोग से मारे गए। सार्वजनिक रूप से धूम्रपान कर रहे लोगों, सिगरेट और बीडिय़ों तथा अन्य तंबाकू उत्पादों को बेचने पर जुर्माना लगाया गया।
दुकानदारों और धूम्रपान करने वालों को बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। फिर इस तरह की गल्ती करने पर फैजदारी मुकदमा दायर करने और ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी गई।
इंदिरा नगर के सीएमएच रोड, १०० फीट रोड, बीडीए कॉम्प्लेक्स, चौथा क्रास रोड, एच.आर.बी.आर ले आउट, सर्वज्ञ नगर, रेस कोर्स रोड, के.जे.ले आउट, संजय नगर मेन रोड समेत कई जगहों पर छापे मारे गए और ६३ मामले दर्ज कर २३,७०० रुपयों का जुर्माना वसूला गया।
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