बेंगलूरु हिंसा मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- आरोपी संपत राज की जमानत पर सरकार व अन्य से मांगा जवाब

बेंगलूरु. डीजे हल्ली हिंसा मामले में बेंगलूरु के पूर्व महापौर संपत राज और कॉरपोरेटर अब्दुल रकीब जाकिर को जमानत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया है।
पुलकेशीनगर के कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत में संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने संपत राज और जाकिर को भी नोटिस जारी किया। अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। अखंड श्रीनिवास मूर्ति की ओर से अमित पै ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
इससे पहले कर्नाटक हाइ कोर्ट ने संपत राज और जाकिर को जमानत दे दी थी। अखंड श्रीनिवास मूर्ति की ओर से दलीलें पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, आर बसंत और राजेश इनामदार में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया यद्यपि आरोपियों ने गंभीर अपराध किए हैं फिर भी उन्हें जमानत दे दी गई। उन्होंने कहा कि जमानत किस वजह से दी गई इसके बारे में हाइ कोर्ट की ओर से कोई जानकारी अपलोड नहीं की गई जबकि फैसले का केवल ऑपरेटिव हिस्सा ही उपलब्ध कराया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आरोपी प्रमुख घटना के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से एक है। हिंसा के इरादे से लोगों को जुटाने से लेकर उनके घर (अखंड श्रीनिवास मूर्ति) में आग लगाने और तोडफ़ोड़ में आरोपी ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा किया कि पास के विधानसभा क्षेत्र सीवी रमन नगर से मिली हार के बाद राजनीतिक कारणों से आरोपी ने उनके खिलाफ द्वेष पाल रखा था। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में हुई हिंसा की इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी।
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