दसवीं कक्षा के परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा बेंगलूरु. शहर पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने शहर के दसवीं कक्षा के परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। यह आदेश 25 जून से 3 जुलाई तक जारी रहेगा।सार्वजनिक शिक्षा विभाग के बेंगलूरु शहर जिला सह निदेशक ने हाल में शहर पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की थी। शहर पुलिस आयुक्त के आदेश के तहत सुबह 9 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आस-पास के साइबर केंद्र तथा जेरोक्स की दुकानें बंद रहेगी।