वन विभाग के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन क्षेत्र से होते हुई कई बार वन्यजीव खेतों और बागानों में प्रवेश कर जाते हैं। जबकि बाघ और तेंदुए जंगली सुअरों के शिकार के लिए इन बागानों और खेतों तक आ पहुंचते हैं। इन्हें रोकने के लिए लोग ऐसे बाड़ों का प्रयोग करते हैं जो गैर कानूनी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ के अंतर्गत यह अपराध है।
करंट लगने से २० वर्षीय हाथी की मौत
चामराजनगर. फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से लगाए गए बिजली युक्त बाड़ के संपर्क में आने से एक २० वर्षीय हाथी की मौत हो गई। बंडीपुर वन क्षेत्र के कुंडकेरे रेंज के एक खेत में यह हादसा हुआ।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को गश्त के दौरान वन कर्मियों ने हाथी को मृत पाया। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग ने शव को दफना दिया।
वन विभाग ने खेत के मालिक के साथ चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। निगम पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। वन विभाग के अनुसार बंडीपुर टाइगर रिजर्व में इस तहर की घटना पहली बार घटी है।
रात दस बजे बाद नहीं गैर नृत्य
मैसूरु. पुलिस आयुक्त के.टी. बालकृष्ण ने लोगों को होली पर कॉलेज में विद्यार्थियों को जबरदस्ती रंग गुलाल नहीं लगाने को कहा है। होली पर्व के नाम पर किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती चंदा वसूली करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होलिका दहन के दौरान राह चलते लोगों पर आग की चिंगारी किसी को नहीं लगे इसका पूरा ध्यान रखा जाए। गैर नृत्य का रात 10 बजे तक समापन करना जरूरी है।