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यूजीसी ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को चेताया

locationबैंगलोरPublished: Jan 24, 2020 08:37:12 pm

Submitted by:

Nikhil Kumar

गैर मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान नहीं करें

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को चेताया

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को चेताया

बेंगलूरु. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission -यूजीसी) ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को चेताया है कि वे गैर मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान नहीं करें। यूजीसी ने एक बयान जारी कर बताया कि ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को ऐसे कोर्स की डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं, जो यूजीसी की अधिकृत सूची में ही नहीं हैं। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि विवि अगर कोई ऐसा कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो छह माह पहले यूजीसी से अनुमति लेनी होगी। यूजीसी अधिनियम का पालन जरूरी है।

UGC अधिनियम 1956 की धारा 22(1) के अनुसार केवल केंद्रीय व राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विवि या धारा 3 के अंतर्गत स्थापित मानित विवि या संसदीय अधिनियम 22(3) के अंतर्गत अधिकृत संस्थान ही स्नातक, स्नातकोत्तर या अन्य की डिग्री देने के पात्र हैं।

प्रदेश के एक सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि ऐसे कई कॉलेज हैं, जो स्वीकृति के लिए नए कोर्स की सूची भेजते हैं। मगर यूजीसी से प्रस्तावित नहीं होने के कारण अनुमति नहीं दी जाती है। फिर भी कॉलेज कोर्स शुरू कर दाखिला देते हैं। बाद में संबंधित विद्यार्थी समस्या में पड़ जाते हैं। उनके भविष्य से खिलवाड़ होता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों को चाहिए कि दाखिला लेने से पहले वे कॉलेज और कोर्स संबंधित जांच कर लें।

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