सर्वदलीय बैठक के बाद कोरोना रोकथाम के लिए घोषित उपायों के तहत गुरुवार से 4 मई तक राज्य में शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, थिएटर, स्वीमिंग पूल, जिम, योग केंद्र, स्पा, मनोरंजन पार्क, धार्मिक स्थल, बार, सभागार, स्टेडियम आदि बंद कर दिए गए। हालांकि, कुछ खेल गतिविधियों को अनुमति दी गई है। लेकिन, उसमें दर्शकों की मौजूदगी नहीं होगी। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। शिक्षण संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे।
राज्य में शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सुबह 6 से 10 बजे तक सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। यात्री टिकट दिखाकर बस अड्डा, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा अथवा वहां से गंतव्य तक जा सकेंगे।
मंगलवार को सर्वदलीय बैठक के बाद जारी आदेश में दुकानों को बंद रखने का उल्लेख नहीं था। लेकिन, एक दिन बाद जारी संशोधित आदेश में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद रखने का जिक्र एक पंक्ति में था। लेकिन, प्रशासनिक अधिकारी इसे लेकर बुधवार रात तक स्थिति साफ नहीं कर सके। आदेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से उपजे संशय के कारण परेशानी की स्थिति बनी।