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पालिका में होगी अब सीधी भर्ती

locationबैंगलोरPublished: Jul 21, 2018 08:31:32 pm

Submitted by:

Ram Naresh Gautam

तैयारी: शहरी विकास विभाग ने तैयार किया नियमों का मसौदा

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पालिका में होगी अब सीधी भर्ती

बेंगलूरु. राजधानी के स्थानीय निकाय मेंं स्टाफ की कमी दूर करने के लिए अब बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका में सीधी भर्ती होगी। शहरी विकास विभाग ने दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों व अधिकारियों को वापस भेजने के फैसले के बाद पालिका में सीधी भर्ती के लिए का निर्णय लिया है। पालिका में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवा मूल विभागों को वापस भेजने की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है।
सूत्रों के मुताबिक विभाग के नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब स्थानीय में ए, बी और सी श्रेणी के पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए सीधी भर्ती होगी। काफी लंबे अरसे से पालिका के लिए अलग कैडर बनाने और सीधी भर्ती की मांग होती रही है। पालिका के पुनर्गठन पर सुझाव देने के लिए पूर्व मुख्य सचिव बी एस पाटिल की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने भी सरकार को पालिका के लिए अलग से भर्ती की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था।
सूत्रों के मुताबिक इन श्रेणियों के पदों पर चयन के लिए राज्य लोकसेवा आयोग अथवा राÓय परीक्षा प्राधिकरण के जरिए परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक इन श्रेणियों के पदों पर जरूरत के अनुसार नियुक्ति के बारे में राज्य सरकार अथवा पालिका आयुक्त निर्णय ले सकते हैं।
इनके अलावा अन्य पदों पर भर्ती के लिए पालिका आयुक्त और उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी निर्णय ले सकते हैं। हालांकि, ए श्रेणी के पदों पर नियुक्ति से पहले पालिका को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक पालिका में आयुक्त, विशेष आयुक्त (योजना), विशेष आयुक्त (संसाधन व वित्त) और अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारियों के पास रहेगा।
सूत्रों के मुताबिक पालिका में संयुक्त आयुक्त स्तर के पदों में से 90 फीसदी को राज्य प्रशासनिक सेवा (केएएस) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। बाकी 10 फीसदी पर पालिका के राजस्व विभाग के उपायुक्तों को वरिष्ठता व मेधा के आधार पर प्रोन्नत कर भरा जाएगा।
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चयनित होने वाले अधिकारी व कर्मचारी दो साल तक परिवीक्षा में रहेंगे। सी श्रेणी से ऊपर के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए आयुक्त की ओर से तय किए गए मानक के मुताबिक कंप्यूटर के बेसिक प्रशिक्षण लेने के साथ ही विभागीय परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगा। इसके बिना उनकी सेवा नियमित नहीं की जाएगी।

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